प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2025(Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana online): PM-SYM योजना 2025 के तहत असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे कामगारों को 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3000 की मासिक पेंशन। जानें पात्रता, लाभ, आवेदन प्रक्रिया और अक्सर पूछे गए सवाल।
Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana apply 2025
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2025: असंगठित कामगारों के लिए 3000 रुपए पेंशन की गारंटी
भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र (Unorganized Workers) में काम कर रहे 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच श्रमिकों एक बहुत अच्छी योजना की शुरुआत की है इस का फायदा उन्हीं लोगों को मिलेगा।
जिनकी आय 15000 रुपए से कम है प्रधानमंत्री ने इन श्रमिकों की वृद्धावस्था को आसान बनाने के लिए भारत सरकार ने एक बहुत अच्छी योजना की शुरुआत की है जिसका नाम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana) है।
इस योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ने श्रमिकों कि वृद्धावस्था की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस योजना का शुभारंभ किया है
इस योजन के माध्यम से उन्हीं श्रमिकों को फायदा मिलेगा जो इस श्रमिक योजना के अंतर्गत पात्र होगे उन्हीं श्रमिकों को लाभ मिलेगा जो 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद ही इस योजना के द्वारा ₹3000 हर महीने गारंटीड पेंशन के तौर पर दिए जाएंगे।
PM-SYM योजना की मुख्य विशेषताएँ :
विशेषता विवरण:
योजना का नाम | प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) |
पेंशन कितनी मिलेगी | 3000 रुपए हर महीने |
पात्रता | आयु 18 से 40 वर्ष तक के ही आवेदक |
मासिक आय सीमा | ₹15,000 या उससे कम वाले ही आवेदन कर सकते हैं |
योजना प्रकार | स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना |
योगदान राशि | ₹55 से ₹200 प्रति माह (आयु पर निर्भर) |
योगदान विधि | ऑटो-डेबिट (मासिक/त्रैमासिक/अर्धवार्षिक/वार्षिक) |
सरकार का योगदान बराबर की राशि केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है
PM-SYM पेंशन योजना में कौन-कौन से श्रमिक पात्र हैं? :
इस योजना का लाभ निम्नलिखित प्रकार के असंगठित कामगार उठा सकते हैं:
- घरेलू कामगार, धोबी, मोची
- रेहड़ी-पटरी वाले, रिक्शा चालक
- ईंट भट्ठा मजदूर, मिड-डे मील वर्कर
- खुद का खाता रखने वाले छोटे व्यापारी
- कृषि और निर्माण श्रमिक
- बीड़ी, हथकरघा, चमड़ा, कूड़ा बीनने वाले कामगार
- सिर पर बोझा ढोने वाले आदि श्रमिक
Note: यदि कोई व्यक्ति Employees’ Provident Fund Organization Scheme(EPFO),Employees’ State Insurance Corporation scheme(ESIC), National Pension Scheme (NPS) जैसी किसी वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना का सदस्य है या आयकरदाता है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा।
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Pradhan Mantri Shram yogi maandhan yojana apply के लिए आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज:
1. आधार कार्ड
2. जनधन / बचत खाता (IFSC सहित)
3. मोबाइल नंबर
4. स्व-प्रमाणित फॉर्म और ऑटो-डेबिट सहमति फॉर्म
Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana apply 2025: आवेदन प्रक्रिया
1. सबसे पहले ऑफिसियल वेबसाइट पर जाए। उसके बाद होम पेज खुल जाएगा।
2. Login वाले ऑप्शन पर क्लिक करें।
3. उसके बाद आपके पास तीन आप्शन खुल जाएंगे उसके बाद Self Enrollment वाले ऑप्शन पर क्लिक करें।
4. मोबाइल नंबर डालकर OTP डाले।
5. आपके सामने एक डैशबोर्ड खुल जाएगा उसके बाद लेफ्ट साइड में ऊपर तीन लाइन पर क्लिक करें।
6. फिर Sarvice वाले ऑप्शन पर जाए।
7. उसके बाद आपके सामने काई आप्शन खुल जायेगे उनमें से Enrollment वाले ऑप्शन पर क्लिक करें और श्रमिक अपना आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।
Important links :
- Self Ragistration: Online Apply
- Official Website: maandhan.in
- Customer Care Number: 18002676888
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अंशदान तालिका (उम्र के अनुसार)
आयु | मासिक अंशदान (रु.) |
18 वर्ष | 55 रुपए |
30 वर्ष | 100 रुपए |
40 वर्ष | 200 रुपए |
Note: केंद्र सरकार भी बराबर की राशि अंशदान के रूप में जमा करती है।
PM-SYM पेंशन योजना: लाभार्थी को क्या लाभ मिलेगा?
- 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3000 मासिक पेंशन
- मृत्यु की स्थिति में पति/पत्नी को 50% पारिवारिक पेंशन
- योजना में किसी भी समय नामांकन या निकासी की सुविधा
- स्वैच्छिक योजना, किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं
Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्रश्न 1: प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना क्या है?
उत्तर: यह असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक सरकारी पेंशन योजना है जिसमें 60 वर्ष की उम्र के बाद ₹3000 हर महीने पेंशन के रूप में दिए जायेगे।
प्रश्न 2: कौन इस योजना में शामिल हो सकता है?
उत्तर: 18 से 40 वर्ष की उम्र वाले असंगठित श्रमिक, जिनकी मासिक आय ₹15,000 या उससे कम है और जो किसी वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना में शामिल नहीं हैं।
प्रश्न 3: योजना से क्या लाभ मिलेगा?
उत्तर: 60 वर्ष के बाद ₹3000 मासिक पेंशन और मृत्यु के बाद जीवनसाथी को 50% पारिवारिक पेंशन।
प्रश्न 4: कितना और कितने समय तक अंशदान करना होगा?
उत्तर: 18-40 वर्ष की आयु में प्रवेश करने वाले लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु तक मासिक ₹55 से ₹200 तक अंशदान करना होगा।
प्रश्न 5: कौन इस योजना में शामिल नहीं हो सकता?
उत्तर: EPFO/ESIC/NPS सदस्य और आयकरदाता इस योजना में शामिल नहीं हो सकते।
प्रश्न 6: पेंशन कब शुरू होती है?
उत्तर: 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद।
प्रश्न 7: योगदान का तरीका क्या है?
उत्तर: ऑटो-डेबिट के माध्यम से मासिक, तिमाही, अर्धवार्षिक या वार्षिक योगदान।
प्रश्न 8: अगर लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा?
उत्तर: लाभार्थी के पति/पत्नी शेष अंशदान कर के योजना जारी रख सकते है या ब्याज सहित राशि वापस ले सकता है।
प्रश्न 9: क्या कोई शैक्षणिक योग्यता जरूरी है?
उत्तर: नहीं, इसमें शामिल होने के लिए कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नहीं है।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित श्रमिकों के भविष्य को सुरक्षित करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना उन करोड़ों कामगारों को सामाजिक सुरक्षा देने का कार्य करती है जो देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
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